बता दें कि इससे पहले नुसरत जहां ने अपने बयान में कहा था- विदेशी धरती (तुर्की) पर रहते हुए और तुर्की मैरिज रेग्युलेशन के मुताबिक, हमारी शादी वैध नहीं है। यह इंटरफेथ मैरेज थी और इसमें स्पेशल मैरेज ऐक्ट के तहत वैलिडेशन की जरूरत होती है जो कि पूरी नहीं हुई। कानून के अनुसार, यह शादी नहीं बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है।