1 अप्रैल से PF और टैक्स के नियमों में होने जा रहे हैं ये बदलाव, नुकसान से बचने के लिए जानना है जरूरी
बिजनेस डेस्क। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स और पीएफ (PF) से जुड़े नियमों में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। बता दें कि इस साल बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मिडल क्लास और वेतनभोगी लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं के तहत नियमों में जो बदलाव होंगे, वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। बता दें कि इस बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स से छूट दी गई है। जानें नियमों के बदलाव के बारे में।
(फाइल फोटो)
Asianet News Hindi | Published : Mar 17, 2021 6:19 AM IST / Updated: Mar 17 2021, 12:10 PM IST
नए नियम के तहत 1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ (PF) कॉन्ट्रियूब्शन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर टैक्स देना होगा। पहले पीएफ में जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह फैसला ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस नियम का असर उन लोगों पर ही पड़ेगा, जिनकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए से ज्यादा है। (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार आईटीआर (ITR) फाइलिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है कि जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, उन्हें दोगुना टीडीएस (TDS) देना होगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। इस सेक्शन के मुताबिक, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। (फाइल फोटो)
बता दें कि 1 जुलाई 2021 से टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की दरें 10 से 20 फीसदी होंगी, जो पहले पर 5 से 10 फीसदी होती थीं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर 5 फीसदी या तय दर, जो भी ज्यादा हो, उससे दोगुनी हो जाएगी। (फाइल फोटो)
सरकार लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC) स्कीम का भी विस्तार करने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में यह योजना लागू हो जाएगी। बता दें कि इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंध की वजह से LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं लिया था। (फाइल फोटो)
कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। 1 अप्रैल 2021 से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को प्री-फील्ड आईटीआर (ITR) फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। (फाइल फोटो)
इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। यानी 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा। यह छूट उन सीनियर सिटिजन्स को दी गई है, जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं। (फाइल फोटो)