जवाब: यह एक इमेरजेंसी लगाने का नियम है, इसके तहत राज्यों में विपरीत स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार 356 लगाकार कंट्रोल कर सकती है। दरअसल कैंडिडेट इसका जवाब सही तरह नहीं दे पाया था। इसलिए हम आपको बता रहे हैं।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 को अगर सीधे-सरल भाषा में परिभाषित करें तो इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यह शासन हाल में उत्तराखंड में लगा है, इस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य के सत्ता की बागडोर राज्य सरकार की बजाय गवर्नर के पास चली जाती है। बता दें कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।