सवाल- अच्छा ये बताइए क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही होता है या फिर उनमें कोई अंतर होता है?
जवाब- जी नहीं, लॉयर और एडवोकेट के बीच अंतर होता है। लॉयर के पास लॉ (Law) की डिग्री होती है। लेकिन वह किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। केस लड़ने के लिए लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद लाइसेंस मिलता है। जिसके बाद वह एडवोकेट बन जाता है और फिर केस लड़ सकता है। इसका मतलब एडवोकेट वह होता है, जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है।