कब बंद हो जाता PF अकाउंट, जानें क्या इनएक्टिव खाते में भी मिलती है ब्याज

Published : Jun 07, 2021, 12:58 PM ISTUpdated : Jun 07, 2021, 01:03 PM IST

करियर डेस्क. जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) कटता है। अक्सर उनके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। कभी कभी-कभी पीएफ काटने वाली कंपनी भी बंद हो जाती है जिस कारण से एम्प्लॉइज को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पीएफ में जमा अपना पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका पीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। आइए जानते हैं पीएफ से जुड़ी कुछ अहम बातें।

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कब बंद हो जाता PF अकाउंट, जानें क्या इनएक्टिव खाते में भी मिलती है ब्याज

सवाल- कब बंद होता है EPF खाता?
जवाब-
अगर आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है और नई कंपनी में आपने पैसा ट्रांसफर नहीं कराया या फिर नहीं निकाला है तो आपका खाता बंद हो सकता है।

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सवाल- कब Inactive होता है अकाउंट
जवाब-
3 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने पर EPF अकाउंट को इनएक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपको अपने खाते से पैसे निकाल लेना चाहिए। 

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सवाल- क्या इनएक्टिव अकाउंट में ब्याज मिलती है?
जवाब-
हां, इनएक्टिव अकाउंट में ब्याज मिलती है। अगर तीन साल तक आपके खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो आपके खाता इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन आपको ब्याज मिलती रहेगी। 
 

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सवाल- कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
जवाब-
 अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो आप KYC के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अपनी KYC करवा सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या दूसरे अधिकारी राशि के हिसाब से खातों से विड्रॉल या ट्रांसफर की मंजूरी दे सकेंगे।

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सवाल- किसकी मंजूरी से मिलेगा पैसा?
जवाब-  
50 हजार रुपए से ज्यादा राशि होने पर पैसा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा। इसी तरह 25 हजार रुपए से ज्यादा और 50 हजार रुपए होने पर विड्रॉल की मंजूरी अकाउंट ऑफिसर देते हैं। अगर 25 हजार रुपए से कम है, तो इस पर डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकते हैं। 
 

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