लिफ्ट ऑपरेटर से प्लंबर तक...15 लोगों ने किया था बच्ची का गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

चेन्नई. चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, 7 दोषियों को 9-9 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है। यहां बच्ची के साथ अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वॉटर सप्लायर और प्लंबर ने रेप किया था। चेन्नई के अयनावरम में बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी, इसी अपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों ने उसके साथ रेप किया था। कोर्ट ने शुक्रवार को 15 लोगों को रेप का दोषी पाया था। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 3, 2020 11:08 AM IST
15
लिफ्ट ऑपरेटर से प्लंबर तक...15 लोगों ने किया था बच्ची का गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
बच्ची सुन पाने में असमर्थ है और वह एक उत्तर भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती है। इस मामले में एक आरोपी गुनाशेखरन जो कि अपार्टमेंट में माली था, उसे कोर्ट ने बरी भी कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई।
25
17 में 12 आरोपियों को गैंगरेप के लिए वहीं, 17 को रेप के लिए दोषी पाया गया था। इसके अलावा हत्या के प्रयास का भी दोषी पाया गया है।
35
दोषियों में रवि कुमार (56), सुरेश (32), राजाशेखर (40), इराल्ड ब्रोस (58), सुगुमारन (65), अभिषेक (23), मुरुगेसू (54), परमासिवम (60), पलानी (40), जयागणेश (28), दीनदयालम (50), जयरामन (26), सूर्या (23), राजा (30) और उमपैथी (42) शामिल हैं।
45
यह मामला जुलाई 2018 का है। यहां नाबालिग से 6 महीने में 17 लोगों द्वारा रेप करने का मामला सामने आया था। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर वाटर सप्लायर और प्लंबर भी थे। ये लोग बच्ची को बेहोश करने की दवाइयां और नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। इसके बाद उसके साथ रेप करते थे।
55
पुलिस के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ था जब पीड़िता ने दिल्ली से घर आई अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताया था। इसके बाद उसने अपने परिजनों को यह बात बताई। परिजन जब पुलिस के पास पहुंचे तो जांच में मामले का खुलासा हुआ।
Share this Photo Gallery
click me!

Latest Videos

Recommended Photos