निर्भया के दरिंदों को 7 दिन की डेडलाइन, जानें किस दोषी के पास बचा है कौन सा विकल्प

नई दिल्ली. निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सभी दोषियों को एक हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें वे अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद डेथ वांरट जारी करने की कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पटियाला कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें फांसी पर रोक लगाई गई थी। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 5, 2020 10:08 AM IST
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निर्भया के दरिंदों को 7 दिन की डेडलाइन, जानें किस दोषी के पास बचा है कौन सा विकल्प
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी। पहले 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगले आदेश तक फांसी नहीं दी जाएगी।
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निर्भया के दोषी एक के बाद एक याचिका दायर कर फांसी से बचने के प्रयास में हैं। इन्हीं कानूनों के पेंच में दोषी दो बार फांसी की तारीख को आगे बढ़वा चुके हैं।
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किसके पास कौन सा विकल्प: मुकेश- कोई विकल्प नहीं। विनय की दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है। अक्षय की क्यूरेटिव रद्द हो चुकी है, उसने अभी दया याचिका दायर की है। वहीं, पवन के पास अभी क्यूरेटिव और दया याचिका के विकल्प बचे हैं।
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16 दिसंबर, 2012 की रात में 23 साल की निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने दरिंदगी की थी। साथ ही निर्भया के साथ बस में मौजूद दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी।
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दोनों को चलती बस से फेंक कर दोषी फरार हो गए थे। 29 दिसंबर को निर्भया ने सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
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