सैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब, रेस्टोरेंट सब बंद...फिर सरकार ने किन दुकानों को खोलने का आदेश दिया है?

नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस अनुमति को लेकर जनता से लेकर दुकानदारों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Apr 25, 2020 10:15 AM IST / Updated: Apr 25 2020, 03:51 PM IST
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सैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब, रेस्टोरेंट सब बंद...फिर सरकार ने किन दुकानों को खोलने का आदेश दिया है?

गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए नए आदेश के मुताबिक अब दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखीं हैं।

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सरकार ने 21 को ही आदेश दे दिया था कि स्टेशनरी, किताब और पंखे की दुकान को लॉकडाउन में छूट दी जाती है। यानी ये दुकानें खुल सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं।

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शहरी सीमा से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। शहर के अन्दर बाजार में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। शहरी सीमा से मतलब नगर निगम या नगरपालिका के अधीन आने वाला क्षेत्र है। सिंगल दुकानें, आस-पड़ोस और रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें भी खुल सकेंगी।

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके अलावा जरूरी और गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।

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गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी।

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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है।

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दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए न ही दुकानदार सामान बेच सकता है और न ही ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीद सकता है। यानी पूरी तरह से सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।

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गृहमंत्रालय ने ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।

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यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में न आती हो।

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गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित बाजार की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।

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गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।

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