नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति (Prostitution) को पेशा मान लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पुलिस सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और ना ही उनके काम में दखलंदाजी कर सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को सेक्स वर्कस और उनके बच्चों के साथ समान व्यवहार करने के साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। बता दें कि भारत में IPC के मुताबिक, वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में इसे दंडनीय बताया गया है। बता दें कि देश में आज भी ऐसे कई इलाके हैं, जहां लड़कियां और महिलाएं देह व्यापार में लिप्त है। इनमें कुछ की मजबूरी है और कुछ पैसे कमाने के लिए जिस्मफरोशी के धंधे में उतर गईं। जानते हैं देश की कुछ ऐसी ही बदनाम गलियों के बारे में।