गलत अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाने के बाद ऐसे करें रिकवरी, देखें क्या है प्रोसेस

टेक डेस्क । ऑनलाइन बैंकिंग (online banking) ने पैसों के ट्रांजेक्शन को बेहद आसान बना दिया है। इस समय यूनो, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, व्हाट्स के जरिए पेमेंट करते हैं।  इंटरनेट बैंकिंग(Internet banking) का भी ऑप्शन लोगों के पास है। ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान छोटी सी मिस्टेक से हम जिसे अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसकी बजाय किसी दूसरे को रकम पहुंच जाती है। ऐसे में हम अपने इस रकम को लेकर बहुत घबरा जाते हैं, यदि आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी है, तो इसे वापस पाया जा सकता है, देखें कैसे गलती से क्रेडिट की गई रकम को रिकवर किया जा सकता है... 
 

Asianet News Hindi | Published : Oct 24, 2021 10:57 AM IST / Updated: Oct 24 2021, 04:30 PM IST

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गलत अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाने के बाद ऐसे करें रिकवरी, देखें क्या है प्रोसेस

बैंक को दें सूचना 
आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। ज्यादातर लोग नगदी  के बजाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए रकम ट्रांसफर करते हैं। बैंक अकाउंट में रकम हस्तांतरित करते समय कई बार गलत डिजिट टाइप हो जाने से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। इस रकम को आप वापस पा सकते हैं, इसके लिए आपको बस कुछ जरुरी ऑपरेशन करने होंगे। ध्यान रखें कि बिना बैंक को सूचना दिए ये काम नहीं होगा।   

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ऑफीशियल मेल आईडी पर दे सकते हैं सूचना
आप रकम भेजने के लिए किसी प्रोफार्मा में अकाउंट नंबर डालते हैं, यदि वह नंबर गलत है और रकम भी ट्रांसफर हो गई है तो समझ जाइये कि आपने किसी और अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, इससे आप घबराएं नहीं, तत्काल इसकी सूचना अपने बैंक को दें, आप चाहे तो बैंक की ऑफीशियल मेल आईडी पर पूरी सूचना के साथ मेल भी कर सकते हैं। 
 

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आपको बैंक को अपना अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में रकम क्रेडिट की है उसका नंबर, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, ट्रांसफर की गई रकम की डिटेल देनी होगी। इसके साथ इस रकम को रिवर्ट करने की एप्लीकेशन इसके साथ देनी होगी । आपको रकम ट्रांसफर करने की वजह भी बतानी चाहिए। 
 

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बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा
ज्यादातर मामलों में रकम रिसीव करने वाला इसे लौटा देता है, यदि उसन ये रकम विड्रा कर ली है तो इस रकम को रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में आप इस व्यक्ति के खिलाफ कंपलेंट दर्ज करवा सकते हैं। आप बैंक से शिकायत दर्ज करा कर लीगल एक्शन ले सकते हैं। RBI के दिशा निर्देशों के मुताबिक गलत अकाउंट में ट्रांजेक्शन होने और इसकी सूचना मिलने के बाद बैंकों को तत्काल इस रकम को संबंधित अकाउंट को रिवर्ट कराने की दिशा में एक्शन लेना चाहिए। 

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वापस पा सकते हैं रकम
वहीं यदि आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर ही मौजूद नहीं है या IFSC कोड गलत है, तो ये रकम कुछ दिनों बाद खु-ब-खुद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी । हालांकि इस मामले में भी आपको बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।

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रकम वापसी में लग सकता है 2 महीने का समय
यदि कहीं दूर-दराज के बैंक में रकम ट्रांसफर हुई है तो प्रोसेस में टाइम लग सकता  है।  बैंक इस तरह के मामलों के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी ले सकते हैं। वहीं आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि  आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, वहां जाकर आप अकाउंट होल्डर का नाम-पता लेकर उससे पर्सनल रिक्वेस्ट करके रकम वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। (फाइल फोटो)

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