Sex के दौरान लड़की की मौत, लेकिन जब कोर्ट ने दोषी प्रेमी को सजा सुनाई तो छिड़ा विवाद

Published : Oct 03, 2021, 06:12 PM ISTUpdated : Oct 05, 2021, 09:09 AM IST

इंग्लैंड. काउंटी डरहम के डार्लिंगटन में रफ सेक्स (rough sex) को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। रफ सेक्स यानी संबंध बनाने के दौरान कपल के बीच बाल खींचना, मारना जैसे कृत्य शामिल हैं। अब बात आती है कि आखिर डार्लिंगटन में ऐसा क्या हुआ कि रफ सेक्स की बात की जा रही है। दरअसल, इस मुद्दे का संबंध एक हत्या से है। या कहें एक महिला की मौत से है। इसी साल जनवरी में संबंध बनाने के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट पहुंचा और सजा सुनाई गई। लेकिन अब कई सामाजिक संगठन और महिलाओं की मांग है कि आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा दी जाए। जानें महिला की मौत कैसे हुई...? 

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Sex के दौरान लड़की की मौत, लेकिन जब कोर्ट ने दोषी प्रेमी को सजा सुनाई तो छिड़ा विवाद

मामला डार्लिंगटन का है। यहां 32 साल के सैम पाइबस को अपने फ्लैट पर 33 साल की प्रेमिका सोफी मॉस का गला घोंटने का दोषी पाया गया। उसे चार साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन अब मांग की जा रही है कि उसे और ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन ने दोबारा सजा को बढ़ाने के लिए अपील की है। दिलचस्प बात तो ये है कि सजा बढ़ाने के समर्थन में आरोपी की पूर्व पत्नी लुईस पायबस भी है।

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लुईस पायबस अब अपनी पति से अलग रहती हैं। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी देनी चाहिए। उसकी सजा को एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहिए। 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सैम पाइबस ने इस साल फरवरी में 33 साल की सोफी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले उसने 24 बोतल बीयर पी थी। हत्या के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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मामला कोर्ट पहुंचा तो क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सबूतों की कमी के कारण हत्या के आरोप को कम कर दिया। तब इस बात पर केस चला कि वह महिला को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस दौरान रफ सेक्स की भी बात सामने आई। यानी सेक्स के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाना।  

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इस मामले पर वुमन ऐड की टेरेसा पार्कर ने कहा, 45 प्रतिशत मामलों में जहां एक पुरुष संबंध बनाने के दौरान एक महिला को मारता है और दावा करता है कि उसने अपनी सहमति दी है। इस चक्कर में दोषी बच जाते हैं।  

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इसी बीच सजा पर दोबारा फैसला करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट ऑफ अपील में बात करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे सोफी ने संबंध बनाने के दौरान गला घोंटने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा लगता है जैसे यह उसकी गलती थी। वहीं आरोपी की पत्नी पाइबस ने कहा कि आरोपी ने सोफी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। पायबस का सोफी के साथ उसकी पत्नी की पीठ पीछे तीन साल से संबंध चल रहे थे।     

नोट- इस खबर में इस्तेमाल की गईं सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं।

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