
Housing Reservation for Divyangjans: केंद्र सरकार ने देशभर के दिव्यांगजनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सरकार की तरफ से आवंटित घरों में 4% घर दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। सरकार का ये फैसला दिव्यांग लोगों के समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुरूप, संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र सरकार की आवासीय सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक, दिव्यांग व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के आवास के आवंटन में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। इसे सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुलभता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सभी के लिए आवास की सुविधा सुनिश्चित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराना है। इस स्कीम की मूल अवधि पहले 31 दिसंबर 2022 थी, जिसे 31 मार्च 2022 तक आवंटित घरों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तहत आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) कैटेगरी से संबंधित अन्य लोगों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है।