AAP नेता संजय सिंह लिवर डिजीज पर अस्पताल में भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर कराया, इन शर्तों के साथ दी बेल

Published : Apr 03, 2024, 01:24 PM ISTUpdated : Apr 03, 2024, 02:17 PM IST
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सार

आप नेता संजय सिंह को जेल से जमानत मिल गई है। उन्हें लिवर इनफेक्शन के कारण आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कई शर्तों के साथ बेल दी है। 

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले से आप के सारे बड़े नेता जेल में हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल उन्हें लीवर इनफेक्शन संंबंधी बीमारी को लेकर कोर्ट ने कई शर्तों के साथ बेल दी है। उन्हें आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय सिंह की फिलहाल बायोप्सी कराई गई है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनका अस्पताल में इलाज शुरू कराया जाएगा। 

बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्ती निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की बेल को लेकर कई सारे निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली एनसीआर सीमा के बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कोर्ट ने आप नेता का पोसपोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके अलावा संजय सिंह को कोर्ट की सख्त हिदायत है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले में किसी भी तरह का कोई बयान मीडिया के सामने नहीं देंगे। शराबा घोटाले में आप नेता सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि दिल्ली एनसीआर छोड़ने की कोई वजह बन रही है तो पहले कोर्ट से परमीशन लेंगे। 

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दिल्ली एनसीआर छोड़ने की कोर्ट की सख्ती पर अर्जी
आप नेता के अधिवक्ता ने सांसद के लिए दिल्ली एनसीआर न छोड़ने की जो शर्त रखी है उसमें उनके अधिवक्ता ने छूट देने की अर्जी लगाई है। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि चुनाव का समय है। दिल्ली से छोड़ने से पहले अपनी यात्रा का ब्योरा कोर्ट में जमा करें फिर विचार होगा।  

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