
बेंगलुरु. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार के बाद अब कर्नाटक सरकार भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने गुरूवार को इसके संकेत दिए हैं। मंगलुरु में आयोजित पार्टी की राज्य कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी।
कानूनी प्रावधानों पर हो रहा विचार - गृह मंत्री बसवराज बोम्मई
राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी बुधवार को कहा था कि कर्नाटक सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कानूनी प्रावधानों पर विचार-विमर्श जारी है। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किए गए उपायों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक सामाजिक खतरा है जिसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।
निकिता तोमर की हत्या के बाद बढ़ा विवाद
दरअसल, 26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में 21 साल की निकिता तोमर की उनके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह घटना तब हुई जब निकिता परीक्षा के लिए आई थी। तौसीफ नाम के आरोपी ने कथित तौर पर उसका अपहरण करने की कोशिश की और विरोध करने पर गोली मार दी।
आरोपी तौसीफ ने 2018 में निकिता को प्रपोज किया था और शादी के लिए उसके परिवार से भी बात की थी, हालांकि परिवार के मना करने के बाद उसने लड़की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तौफीक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आखिर क्या है लव जिहाद?
दरअसल, लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है. अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद। इसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है।
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