HC ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर CBI से दो हफ्तों में जवाब मांगा

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो और हफ्ते का समय दिया गया।
 

Asianet News Hindi | Published : Nov 13, 2019 1:54 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में बुधवार को कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो और हफ्ते का समय दिया। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वह मामले में एक आरोप पत्र दाखिल करने वाली है ।

 

सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करेगी

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सीबीआई से सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले एजेंसी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार मामले में एक आरोप पत्र दाखिल करने वाली है और इसमें लोकसेवकों और नौकरशाहों के नाम होंगे । सीबीआई ने मामले में अपने आरोपपत्र दाखिल किए जाने की तारीख के आसपास ही जवाब दाखिल करने की मोहलत मांगी ।

 

राहत देने से इंकार

इसके बाद अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में मिशेल की जमानत याचिकाओं को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मिशेल इस साल पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। निचली अदालत दोनों मामले में उसे राहत देने से मना कर चुकी है। इसके बाद उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।

 

मिशेल की दलील 

सीबीआई भ्रष्टाचार के जिस मामले में जांच कर रही है, उस मामले में नियमित जमानत के लिए मिशेल ने दलील दी है कि पूरा मामला उन सबूतों पर आधारित है जो पहले ही जांच एजेंसी जुटा चुकी है और विशेष अदालत के सामने भी इसे प्रस्तुत किया जा चुका है। जमानत याचिका में दलील दी गयी है कि प्राथमिकी में नामजद सारे आरोपी जमानत पर हैं और उसके द्वारा किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी दूसरे लोकसेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

 

 

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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