पैसेंजर की नाक तोड़ने वाले एयर इंडिया पायलट पर FIR, जानें फ्लाइट में यात्रियों के क्या अधिकार हैं?

Published : Dec 23, 2025, 06:49 PM IST
पैसेंजर की नाक तोड़ने वाले एयर इंडिया पायलट पर FIR, जानें फ्लाइट में यात्रियों के क्या अधिकार हैं?

सार

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री से मारपीट के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर FIR दर्ज की गई है। इस हमले में यात्री की नाक की हड्डी टूट गई। आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया गया है और एयरलाइन ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

नई दिल्लीः दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री की नाक से खून निकालने तक पिटाई करने वाले एयर इंडिया के पायलट के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यह घटना तब सामने आई जब एक यात्री ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि हमले में उसकी नाक की हड्डी टूट गई है। इस घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ FIR दर्ज की है।

यह घटना 19 दिसंबर को हुई थी। ऑफ-ड्यूटी पायलट वीरेंद्र सेजवाल अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी एक सह-यात्री के साथ बहस बढ़ गई और उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित यात्री की पहचान अंकित के रूप में हुई है, और हमले की वजह से अंकित की नाक की हड्डी टूट गई और खून बहने लगा। सीटी स्कैन में इसकी पुष्टि हुई है। अंकित ने आरोप लगाया है कि यह हमला तब हुआ जब उन्होंने कैप्टन सेजवाल के लाइन के नियमों का पालन न करने और आगे बढ़ने पर आपत्ति जताई।

इस घटना के बारे में बात करते हुए अंकित ने कहा, "मेरी 7 साल की बेटी के सामने मेरे साथ मारपीट की गई। इससे मैं सदमे में हूं। उसने मेरी बेटी के सामने मुझे पीटा, मेरी छुट्टियां बर्बाद हो गईं। इसके अलावा, उस पायलट ने मुझे अनपढ़ कहकर गाली दी।" अंकित ने सोशल मीडिया पर यह भी शिकायत की थी कि घटना के बाद, मामले को आगे न बढ़ाने के लिए मुझसे एक पत्र लिखवाया गया। घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जांच पूरी होने और नतीजे आने तक कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है।

फ्लाइट में यात्रियों के क्या अधिकार हैं?

सुरक्षा और सम्मान: एयरपोर्ट पर कोई भी कर्मचारी, ऑफ-ड्यूटी कर्मचारी या कोई दूसरा यात्री किसी पर हमला, धमकी या गाली-गलौज नहीं कर सकता।

मेडिकल और फर्स्ट एड: एयरपोर्ट पर 24x7 मेडिकल सुविधाएं होना जरूरी है, और अचानक चोट लगने पर तुरंत मदद मिलनी चाहिए।

शिकायत करने का अधिकार: यात्री CISF, एयरपोर्ट अधिकारियों या एयरलाइन को लिखित शिकायत दे सकते हैं। लेकिन एयरलाइन या एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा मामला निपटाने के लिए पत्र लिखने का दबाव बनाना गैरकानूनी है।

गंभीर मामलों में, यात्री सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग कर सकते हैं, जो जांच के दौरान एक अहम सबूत के तौर पर काम करता है।

इसी तरह, एयरपोर्ट पर बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष मदद, प्राथमिकता और संवेदनशील व्यवहार पाने का अधिकार है।

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