
नई दिल्ली। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने नए संशोधित IT (Intermediary) rules को पब्लिक के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। पब्लिक डोमेन में रिलीज करने के बाद इस पर सुझाव भी मांगा गया है। केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नया संशोधित कानून डिजिटल भारतीयों के हितों को सबसे पहले ध्यान में रखकर बनाया गया है। संशोधन से भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जायंट उल्लंघन नहीं कर सकेंगे।
आईटी मिनिस्ट्री ने नए संशोधित नियमों के बारे में बताया कि न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संशोधित आईटी नियम बनाए गए हैं। यह एसएसएमआईएस के लिए नए जवाबदेही मानकों को सुनिश्चित करके किसी भी बिग-टेक प्लेटफॉर्म द्वारा भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार यह कानून नई भारतीय कंपनियों या स्टार्टअप को प्रभावित नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नियमों का लक्ष्य सभी भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और डिजिटल नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। ये नियम इंटरमीडिएटरीज के बीच अपने यूजर्स के लिए विशेष रूप से बिग टेक प्लेटफॉर्म के भीतर जवाबदेही की एक नई भावना पैदा करने में सफल रहे हैं।
मंत्रालय ने बताया कि जैसे-जैसे भारत में डिजिटल इको-सिस्टम और कनेक्टेड इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे उनके सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ-साथ बिग टेक प्लेटफॉर्म के मौजूदा नियम में मौजूद कुछ कमियों और कमियों का भी संशोधन आवश्यक हो गया है। इन चुनौतियों और कमियों को दूर करने के लिए आईटी नियम 2021 में नए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
मंत्रालय की वेबसाइट पर संशोधन की प्रति, दें सुझाव
आईटी नियम 2021 में नया तैयार संशोधित मसौदा की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (www.mcity.gov.in) की वेबसाइट पर जनता की प्रतिक्रिया और इनपुट के लिए अपलोड की गई है। कोई भी व्यक्ति अगले 30 दिनों में अपनी राय व टिप्पणियां भेज सकता है।
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