
Goa to implement E-summons: देश के तीन नए क्रिमिनल लॉ को लागू करने में गोवा मॉडल स्टेट बनने पर ध्यान दे रहा है। सोमवार को राज्य में तीनों क्रिमिनल कानूनों (New Criminal Laws) को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग कर गोवा के पुलिस अधिकारियों और सरकार से मॉडल बनने के लिए प्रेरित किया। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) को निर्देश दिया कि राज्य में ई-समन (e-Summons) को 31 मार्च 2025 तक पूरी तरह लागू किया जाए।
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा
गृह मंत्री शाह ने गोवा में तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BEA) – की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जांच और अभियोजन की समयसीमा का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।
90% सजा दर प्राप्त करने का लक्ष्य
अमित शाह ने कहा कि सात साल से अधिक सजा वाले अपराधों में 90% दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए जांच अधिकारियों (IOs) का ई-साक्ष्य (e-Sakshya) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
गृह मंत्री ने कहा कि संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ हत्या (Mob Lynching) जैसे मामलों की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से करनी होगी ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अपराधों के तहत केस दर्ज करने से पहले एसपी (Superintendent of Police) स्तर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
ई-समन सिस्टम हर हाल में लागू हो
अमित शाह ने कहा कि गोवा में ई-समन प्रणाली को 31 मार्च 2025 तक पूरी तरह लागू किया जाए जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।
इसके अलावा, गृह मंत्री ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि अपराधियों से जब्त की गई संपत्तियों को नए आपराधिक कानूनों के तहत कानूनी मालिकों को शीघ्र लौटाया जाए।
100% फॉरेंसिक टेस्ट का टारगेट
गृह मंत्री ने 100% फॉरेंसिक नमूना परीक्षण (Forensic Sample Testing) सुनिश्चित करने और इसके लिए कड़े नियम लागू करने की भी आवश्यकता बताई।
राज्य सरकार को रेगुलर रिव्यू का आदेश
अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की नियमित रिव्यू करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विभाग इन्हें प्रभावी रूप से लागू करें।
इस हाईलेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव, गोवा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, बीपीआरडी (BPRD) के महानिदेशक, एनसीआरबी (NCRB) के निदेशक और गृह मंत्रालय (MHA) एवं गोवा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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