
मुंबई. एंटीलिया केस में सचिन वझे के ऊपर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। NIA ने बुधवार को वझे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाया है। यह आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लगाई जाती है। इससे पहले ठाणे की सेशन कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) को फटकार लगाई। कोर्ट ने ATS को मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच रोककर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने को कहा है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद ATS एनआईए को जांच हैंडओवर नहीं कर रही है। ऐसे में एनआईए ने इस मामले में कोर्ट से अपील की थी।
क्या है UAPA?
UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( Unlawful Activities (Prevention) Act)। इस एक्ट के तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल, या बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है। NIA इस मामले में जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति भी कुर्क कर सकती है। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। लेकिन इसमें 2019 में संसोधन के साथ अहम बदलाव हुआ। अब इस कानून को ताकत मिल गई कि किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
वझे से मिलने आई थी महिला
एंटीलिया मामले में NIA को सचिन वझे के खिलाफ कुछ नए सबूत मिले हैं। दरअसल, जिस फाइव स्टार होटल में सचिन वझे रुका था, वहां के सीसीटीवी से पता चला है कि सचिन वझे से मिलने एक महिला आई थी। उसके पास नोट गिनने की मशीन भी थी। ऐसे में जांच एजेंसी अब उस महिला को तलाशने में जुट गई है। NIA को इस बात का भी शक है यह महिला पूरी साजिश में शामिल हो सकती है।
नकली आईडी दिखाकर होटल में ठहरा था वझे
सचिन वझे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नकली नाम, फर्जी आधार कार्ड के जरिए मुंबई के होटल ट्राइडेंट में ठहरा था। आधार कार्ड में सचिन वझे की जगह नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। हाल ही में एनआई वझे को लेकर होटल भी गई थी। यहां सीन रीक्रिएशन भी हुआ था। इसके अलावा एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की थी।
महिला को थी मामले की पूरी जानकारी
CCTV फुटेज के आधार पर एनआईए का दावा है कि महिला को विस्फोटक रखने की पूरी साजिश की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक, फुटेज में यह भी पता चला है कि वझे जब होटल में आए थे तब उनके पास पांच बैग थे, जिनमें से एक बैग में जिलेटिन होने का भी शक है।
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