
नई दिल्ली. अयोध्या राम मंदिर मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या मामले में आने वाले फैसले के तहत बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अनुज झा ने सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर अयोध्या में धारा 144 लगाई है। हालांकि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दिवाली पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। फैसला आने के बाद अयोध्या जिले में धारा 144 10 दिसंबर तक लागू रहेगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि आयोध्या मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त होगी।
10 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी
जिलाधिकारी ने जनपद में निषेधाज्ञा लगाई है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक अयोध्या विवाद का संभावित फैसला, दीपोत्सव, चेहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने यानी 10 दिसंबर तक अयोध्या जिले में धारा 144 लागू रहेगी। जिला प्रशासन अयोध्या फैसले को लेकर अलर्ट है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की मांग की गई है। अयोध्या में रह चुके शीर्ष अधिकारियों को भी दीपावली महोत्सव और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले के मद्देनजर बुलाया जा रहा है। 18 अक्टूबर से पहले चरण की फोर्स आनी शुरू होगी।
200 स्कूलों को आरक्षित किया
दिवाली के बाद पहले चरण की फोर्स रोकी जाएगी जबकि फैसले वाले सप्ताह में दूसरे चरण की फोर्स आएगी। पहले चरण में बाहर से आने वाली पीएसी, सीआरपीएफ और रैपिडेक्शन फोर्स की कंपनियों के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया। 200 स्कूलों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला प्रशाशन को भेजी गई है।
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