
नई दिल्ली. भाजपा ने अपने सांसदों के लिए 9 से 11 दिसंबर के बीच लोकसभा के लिए थ्री लाइन व्हिप जारी किया है। 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। मंगलवार को बिल पर चर्चा होगी। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली।
क्या होता है व्हिप?
सदन में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने और उसे पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों को व्हिप जारी करती हैं। व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है। इसमें सांसद की सदस्यता तक रद्द की जा सकती है। व्हिप 3 तरह के होते हैं। एक लाइन का व्हिप, 2 लाइन का व्हिप, 3 लाइन का व्हिप।
3 लाइन व्हिप सबसे कठोर
3 लाइन का व्हिप सबसे खास माना जाता है। इसका इस्तेमाल सदन में अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस या फिर वोटिंग में किया जाता है। अगर किसी सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.