Q&A:अब टैक्स भरने के होंगे दो ऑप्शन; एक्सपर्ट ने बताया- नए टैक्स स्लैब से मिलेगी राहत या पुराने से फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया है। इसमें कर दाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। पांच लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय तक करों में कटौती की गई है।

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया है। इसमें कर दाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। पांच लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय तक करों में कटौती की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, पर्सनल इनकम टैक्स की नई व्यवस्था ला रहे हैं, जिसमें टैक्स की दरें कम हो जाएंगी। हालांकि, उन्होंने कहा, नई दरें ऑप्शनल होंगी, करदाता नई और पुरानी दरों को चुन सकते हैं।  

Q- नए टैक्स स्लैब में क्या हुए बदलाव? 

Latest Videos

Nirmala Sitharaman has changed the income tax slab in the budget 2020-21 what is the new tax slab kpn

Q- इसमें टर्म और कंडीशन क्या हैं?
नया टैक्स स्लैब उन्हीं लोगों के लिए लागू रहेगा, जो लोग निवेश से मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे। यानी अगर आप नए टैक्स स्लैब को अपनाते हैं तो वे उन्हें निवेश से मिलने वाली छूटों को छोड़ना होगा। सरकार ने इसी वजह से इसे ऑप्शनल रखा है यानी करदाता पुरानी टैक्स प्रणाली में भी बने रह सकते हैं।

Q- नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में क्या अंतर है?
A-
नए टैक्स स्लैब में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो निवेश से मिलने वाली छूट को नहीं लेंगे। वहीं, पुराने टैक्स स्लैब वालों को निवेश से कर की राशि में छूट मिलती रहेगी। 

Q- पहले वाली टैक्स प्रणाली में फायदा है या नए टैक्स स्लैब में...
A-
चार्टेड अकाउंटेंट कार्तिक गुप्ता के मुताबिक, बिना निवेश छूटों वाले नए टैक्स स्लैब में नुकसान होगा। 15 लाख की आय वाले शख्स को नई दरों के मुताबिक, 67 हजार 500 रुपए ज्यादा देने होंगे। आईए जानते हैं कैसे...

- माना किसी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपए है.. तो उसे कितना टैक्स देना होगा

नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 

2.5 लाख रुपए -    कोई टैक्स नहीं
2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक- 5% यानी 12500 रुपए
5 लाख से 7.5 लाख रुपए- 10% यानी   25000 रुपए
7.5 लाख से 10 लाख रुपए- 15% यानी 37500 रुपए  
10 लाख से 12.5 लाख रुपए- 20% यानी 50000 रुपए
12.5 लाख से 15 लाख रुपए- 25% यानी 62000 रुपए

कुल टैक्स- यानी टैक्स में कटौती के बाद 15 लाख रुपए आय वाले शख्स को सालाना 1 लाख 87 हजार 500 रुपए टैक्स देना होगा। 

पुरानी टैक्स प्रणाली के मुताबिक, टैक्स में निवेश से इन प्रावधानों के मुताबिक अधिकतम छूट मिल सकती है।

- होम लोन-  2 लाख रुपए तक
- 80C- 1.5 लाख रुपए
- मेडिक्लेम- 25 हजार
- राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) - 50 हजार
- सैलरीड के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन- 50 हजार

कुल छूट- 15 लाख आय वाले शख्स को कर की राशि में 4 लाख 75 हजार रुपए की छूट मिलेगी। यानी 15 लाख रुपए आय वाले शख्स को 10.25 लाख रुपए की आय पर टैक्स देना होगा।

पुरानी टैक्स प्रणाली के आधार पर टैक्स 

2.5 से 5 लाख रुपए तक- 5% यानी 12,500 रुपए
5 से 10  लाख रुपए तक- 20% यानी 1 लाख
10 लाख से ऊपर- 30%  यानी 7500

कुल टैक्स- यानी 15 लाख रुपए सालाना आय वाले शख्स को पुरानी प्रणाली (निवेश राशि में छूट) से 1 लाख 20 हजार रुपए का टैक्स देना होगा। 

Share this article
click me!

Latest Videos

झांसी ने देश को झकझोरा: अस्पताल में भीषण आग, जिंदा जल गए 10 मासूम
Dehradun Car Accident CCTV Video: हादसे से पहले कैमरे में कैद हुई इनोवा | ONGC Chowk
समाजवादी पार्टी का एक ही सिद्धांत है...सबका साथ और सैफई परिवार का विकास #Shorts
झांसी में चीत्कारः हॉस्पिटल में 10 बच्चों की मौत की वजह माचिस की एक तीली
महाराष्ट्र में हुई गृहमंत्री अमित शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी #Shorts #amitshah