अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न; ऑडिट खाताधारकों को 31 जनवरी तक का मौका

Published : Oct 24, 2020, 05:43 PM ISTUpdated : Oct 24, 2020, 06:44 PM IST
अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न; ऑडिट खाताधारकों को 31 जनवरी तक का मौका

सार

केंद्र सरकार ने शनिवार को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख को एक महीने और बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ऐसे टैक्सपेयर के लिये वित्तिय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है जिन्हें अपनी रिटर्न फाइल के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती है। 

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शनिवार को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख को एक महीने और बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ऐसे टैक्सपेयर के लिये वित्तिय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है जिन्हें अपनी रिटर्न फाइल के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि जिन टैक्सपेयर के खातों को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है।

कोरोना की वजह से मई में भी बढ़ाई थी सरकार ने तारिख

केंद्र सरकार ने इससे पहले मई 2020 में भी टैक्सपेयर को रिटर्न भरने में राहत देते हुए वित्तिय वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर किया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने एक बयान में कहा कि जिन टैक्सपेयर  के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये अब समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

ऑडिट वाले खाता धारकों को मिली 31 जनवरी तक की छूट

इसी तरह जिन टैक्सपेयर को अपने खातों का ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी के मुताबिक, टैक्सपेयर को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया गया है।

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