
नई दिल्ली। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनी फाइजर और माडर्ना को कानूनी कार्यवाही के खिलाफ क्षतिपूर्ति दे सकती है। सरकार ने दोनों कंपनियों को कहा है कि क्षतिपूर्ति कोई मुद्दा नहीं होगा, कंपनी को पहले इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना चाहिए।
सरकार ने वैक्सीन कंपनियों को क्षतिपूर्ति से किया था पहले इनकार
देश में कई वैक्सीन कंपनियों को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई है लेकिन केंद्र सरकार ने आजतक किसी भी कंपनी को क्षतिपूर्ति नहीं दी है। केंद्र सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता को क्षतिपूर्ति देने से मना कर रखा था। लेकिन फाइजर और माडर्ना के अनुरोध को सरकार स्वीकार कर सकती है।
कई देश वैक्सीन कंपनियों को दे रहे क्षतिपूर्ति
संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में कंपनियों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है। लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ था।
सिप्ला ने किया था सरकार से अनुरोध
रिपोर्ट्स के अनुसार सिप्ला कंपनी ने फाइजर के लिए ब्रिजिंग ट्रायल और सीमा शुल्क से संबंधित क्षतिपूर्ति और कई छूट के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था।
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