NEET एडमिशन में EWS को आरक्षण का मामला , केन्द्र सरकार ने SC से कहा जल्द हो सुनवाई

Published : Jan 03, 2022, 11:13 AM ISTUpdated : Jan 03, 2022, 01:17 PM IST
NEET एडमिशन में EWS को आरक्षण का मामला , केन्द्र सरकार ने SC से कहा जल्द हो सुनवाई

सार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए नीट प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। 

नई दिल्ली.  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से नीट पीजी मेडिकल कोर्स  ( NEET admissions for PG medical courses) के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। केन्द्र के अनुरोध पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि वह इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए सीजेआई एनवी रमना से सलाह लेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि मामले की सुनवाई जल्दी होगी या नहीं। 

बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया था और कोर्ट इस संबंध में सूचित किया था।

केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है, जबकि समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंडों को अगले प्रवेश चक्र से अपनाया जा सकता है। 

 क्या है संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड
संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड विवादास्पद 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखता है, लेकिन आय के बावजूद, पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले परिवारों को शामिल नहीं करता है। हलफनामा अदालत के जवाब में था जिसमें सरकार से पूछा गया था कि उसने 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय पर समझौता क्यों किया है जो कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने के लिए समान मानक है।

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