कोर्ट में चिदंबरम: सिब्बल ने कहा, रात में ही ले गई सीबीआई, लेकिन दोपहर तक नहीं पूछे एक भी सवाल

कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बहस करते हुए कहा, इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं। उन्हें मार्च 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी।

Asianet News Hindi | Published : Aug 22, 2019 11:20 AM IST / Updated: Aug 22 2019, 07:10 PM IST

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पेशी हुई। वहां पहले उन्होंने अपने वकील विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की। इसके बाद कठघरे में खड़े हो गए। यहां उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यह कोर्ट रूम तो बहुत छोटा है। मुझे बड़े कोर्ट रूम की उम्मीद थी। 

पी चिदंबरम के पक्ष में सिब्बल की दलील

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सॉलिसिटर ने कहा, आरोपी को बोलने की इजाजत न मिल 
कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के आग्रह के बाद जज ने चिदंबरम से पूछा कि क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ है? इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपी को बोलने की इजाजत न मिले।

इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम के खिलाफ क्या बयान दिया था? 

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