कहीं कोरोना टेस्ट जरूरी, कहीं खुद के खर्चे पर हो रहे आइसोलेट, जानिए 22 राज्यों में क्वारंटीन के नियम

भारत में कोरोना (corona) वायरस के 46.6 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, पूरे देश से अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। कोरोना को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा अभी भी बंद है। हालांकि, वंदे भारत मिशन के तहत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है।

नई दिल्ली. भारत में कोरोना (corona) वायरस के 46.6 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, पूरे देश से अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। कोरोना को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा अभी भी बंद है। हालांकि, वंदे भारत मिशन के तहत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है। इसके अलावा जून में केंद्र सरकार घरेलू विमान सेवा शुरू कर चुकी है। वहीं, राज्यों ने अन्य राज्यों या विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग गाइडलाइन बना रखी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों की गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि किस राज्य में यात्रियों के लिए क्वारंटीन (quarantine) को लेकर क्या नियम बना रखे हैं? 

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अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए - बिना लक्षण वाले विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गया एयरपोर्ट पर 7 दिन की सरकार की ओर से फ्री या पेड स्तर पर क्वारंटीन होना होता है। वहीं, 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होता है।  

घरेलू यात्रियों के लिए- क्वारंटीन की जरूरत नहीं।

अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए -  जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें आईसोलेशन में भेजा जाएगा, यहां उनका टेस्ट होगा और जिला प्रशासन के मुताबिक, इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं, बिना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिन पेड क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 

घरेलू यात्रियों के लिए - जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें आईसोलेशन में भेजा जाएगा, यहां उनका टेस्ट होगा और जिला प्रशासन के मुताबिक, इलाज के लिए भेज दिया जाएगा।  बिना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन, सरकारी क्वारंटीन सेंटर या पेड क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। 





सभी आने या जाने वाले यात्रियों को अपनी डिटेल झारखंड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करनी होगी। यहां सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा।  वहीं, झारखंड किसी बिजनेस या ऑफिशियल वजह से आए व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं मिलता तो उसे 14 दिन क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। 


 वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे लोगों को वापस लाया गया।


अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए - जिन यात्रियों ने यात्रा से 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। 

घरेलू यात्रा के लिए  - किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। 

-  एयरपोर्ट पर बोर्डिंग, यात्रा के वक्त यात्री को मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है।  स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्री को यात्रा की अनुमति। इसके अलावा आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करना। अगर को लक्षण दिखता है तो उन्हें हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा। 

-

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान- सभी यात्रियों के राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। सभी यात्रियों को 14 दिन के पेड क्वारंटीन में रहना है। मृत्यु, गर्भवती, बीमारी होने पर होम क्वारंटीन की अनुमति। अगर यात्री यात्रा से 96 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से राहत मिल जाएगी। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। 

घरेलू यात्रा के लिए - तेलंगाना में घरेलू यात्रा वाले सभी बिना लक्षण वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। जिन यात्रियों में लक्षण मिलेंगे, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। 

घरेलू यात्रा के लिए - तेलंगाना में घरेलू यात्रा वाले सभी बिना लक्षण वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। जिन यात्रियों में लक्षण मिलेंगे, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। 

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान - जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें आइसोलेट कर, उनका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के होम क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। अगर यात्री यात्रा से 96 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से राहत मिल जाएगी। मृत्यु, गर्भवती, बीमारी होने पर होम क्वारंटीन की अनुमति। 

 


ज्यादातर राज्यों में फ्लाइट पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है

घरेलू यात्रा के लिए - बिना लक्षण वाले यात्रियों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। लक्षण वाले यात्री को सेल्फ आइसोलेटर होकर प्रशासन को जानकारी देनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए- 
- लक्षण वाले यात्रियों की जांच कराई जाएगी। ऐसे यात्रियों पर हेल्थ प्रशासन फैसला लेगा।
- बिना लक्षण वाले यात्री को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। 
- बिजनेस संबंधित यात्रा के लिए होम क्वारंटीन से छूट
- 96 घंटे के अंतर कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट आने पर क्वारंटीन नियमों से छूट।
- यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य


- सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- 14 दिन होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य।
- लक्षण दिखने पर प्रशासन को जानकारी देनी है। 
- बिजनेस, मृत्यु, मेडिकल, कोर्ट या अन्य मामलों में अगर कोई यात्री आता है तो उसे क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। 
- आरोग्य सेतु अनिवार्य
- ई डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य।



थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य, लक्षण वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट 


- दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा। 
- कोरोना लक्षण वाले यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य
- कोरोना पॉजिटिव बिना लक्षण वाले लोगों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। 


- अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
- लक्षण वाले यात्रियों की जांच होगी।
- बिजनेस या अन्य किसी काम के लिए 72 घंटे के लिए आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नियमों से छूट।


- थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य
- ई डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य।
- लक्षण वाले यात्री का कोरोना टेस्ट होगा। 
- बिना लक्षण वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य नहीं


- यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य
- सभी यात्रियों को 7 दिन के  इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। 


केंद्र सरकारी की गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु भी अनिवार्य है।



- होम क्वारंटीन की जरूरत नहीं


- ई डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य।
- सभी यात्रियों का रेपिड टेस्ट अनिवार्य
- अगर कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आती है तो 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य


13- गुजरात (अहमदाबाद, भावनगर, भुज, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, , सूरत, वड़ोदरा)


- थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- आरोग्य सेतु, ई डिक्लेरेशन अनिवार्य
- क्वारंटीन की जरूरत नहीं

- 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। 


- थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- सभी यात्रियों के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य (कोल्हापुर मे क्वारंटीन की जरूरत नहीं)

  - सभी यात्रियों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा



घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों के लिए

- थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- यात्रियों को 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा
- अगर माता पिता की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है, तो बच्चों को जांच की जरूरत नहीं
- 96 घंटे तक की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने पर क्वारंटीन की जरूरत नहीं


बच्चे साथ होने पर माता पिता को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी गई है।




घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों के लिए

- सभी यात्रियों का रेपिड कोरोना टेस्ट अनिवार्य। 
- चालू मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने पर 14 दिन के होमक्वारंटीन की अनुमति। नंबर ना होने पर 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम।

- इन लोगों का टेस्ट अनिवार्य नहीं।
सुरक्षाबल, नौकरी पर लौट रहे बीआरओ के कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी और बिजनेस टूर पर आए व्यापारी, जिन्हें 4 दिन के भीतर लौटना है। 


17- पंजाब (अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा, जालंधर)

घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों के लिए


- कोरोना टेस्ट, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।
-अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य।
- घरेलू यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन और बिजनेस के लिए आए यात्री के लिए क्वारंटीन अनिवार्य नहीं ।
- सभी यात्रियों के फोन में राज्य सरकार की COVA ऐप अनिवार्य।
- आयोग्य सेतु सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य।

18- उत्तर प्रदेश (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और कानपुर)

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए

- सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।
- 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य।
- अगर घर पर व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना होगा।
- मृत्यु, बीमार, प्रेग्नेंट, साथ में बच्चे होने पर होम क्वारंटीन रह सकते हैं। 

घरेलू यात्रा के लिए
- 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा
- जिन यात्रियों को उत्तर प्रदेश से 7 दिन के भीतर लौटना है, उन्हें होम क्वारंटीन से छूट
- यात्रा से 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य
- 96 घंटे तक कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर 7 दिन के  इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट


19- राजस्थान

घरेलू यात्रा के लिए

- सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- सभी लक्षण वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट
- क्वारंटीन की जरूरत नहीं
- लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया 
- मृत्यु, बीमार, प्रेग्नेंट, साथ में बच्चे होने पर क्वारंटीन से छूट 

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए

-  सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- सभी लक्षण वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म



घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों के लिए

- देहरादून पहुंचने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट
- कोरोना संक्रमित शङरों से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य
- 07 दिन के भीतर लौटने वाले बिजनेस संबंधित कार्य के लिए आए यात्री को क्वारंटीन नियमों से छूट



- सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
- सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटी रहना अनिवार्य
- 96 घंटे तक कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर 7 दिन के  इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट
- मृत्यु, बीमार, प्रेग्नेंट, साथ में बच्चे होने पर क्वारंटीन से छूट
- यात्रा के समय या एयरपोर्ट पर मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग  के नियमों का पालन करना अनिवार्य 

- थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य।
- सभी यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य।
- लद्दाख आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिन अनिवार्य होम क्वारंटीन। 7 दिन से कम रुकने के लिए क्वरंटीन की जरूरत नहीं। 
- एयरपोर्ट पर पहुंचने के 48 घंटे के भीतर कोरोना की रिपोर्ट सब्मिट करना अनिवार्य
 

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