दिल्ली बॉर्डर सीलः SC का आदेश- राज्य एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाएं, लोगों को दें कॉमन पास

दिल्ली बॉर्डर सील किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कॉमन पास जारी किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाए। जिससे लोगों की समस्या को कम किया जा सके। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 4, 2020 6:57 AM IST / Updated: Jun 04 2020, 12:37 PM IST

नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राज्य की सीमा को सील कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने-जाने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। 

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एक हफ्ते के अंदर तैयार करें नीति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए। 

सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो। 

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