
Swati Maliwal assault case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार 27 मई को याचिका खारिज कर दी। इसके पहले कोर्ट में पेश हुई पीड़िता स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रोने लगी और बिभव कुमार को जमानत नहीं देने की अपील की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है। वह मंत्रियों की तरह रहता है। अगर वह बाहर आया तो उनको खतरा होगा।
बिभव के वकील ने कहा-सेंसेटिव बॉडीपार्ट्स पर चोट के निशान नहीं
बिभव कुमार की ओर से कोर्ट में दलीलें दे रहे वकील हरिहन ने कहा कि स्वाति मालीवाल के सेंसेटिव बॉडीपार्ट्स पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति मालीवाल को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद भी पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह एफआईआर पूरी प्लानिंग के साथ तीन दिन बाद दर्ज कराई गई हैं। वकील ने कहा कि वह अपने क्लाइंट के लिए जमानत की मांग कर रहे हैं। वह नहीं कह रहे कि उनको बरी कर दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने सीएम हाउस से पहले ही दिन जब्त कर लिया, ऐसे में टैंपरिंग का कोई सवाल ही नहीं है। बिभव जांच के लिए पहले से हमेशा मौजूद रहे हैं।
स्वाति मालीवाल ने कहा-बिभव से उनको और परिवार को खतरा
कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। उनके पास बड़ी ट्रोल मशीनरी है। वह मंत्रियों की तरह रहता है। अगर बाहर आ गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 13 मई को स्वाति केजरीवाल मिलने गई थीं। कथित तौर पर बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से उनके ड्राइंग रूम में बुरी तरह से मारापीटा था। स्वाति मालीवाल ने इस संबंध में पुलिस में एफआईआर कराया था। एफआईआर के बाद पुलिस ने बिभव को अरेस्ट कर लिया था। बिभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के पीए हैं।
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