तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई, क्या मिल पाएगा परिवार का साथ?

Published : Jun 04, 2025, 06:03 PM IST
Tahawwur Rana

सार

Tahawwur Hussain Rana Delhi High Court: 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने जेल में परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। NIA ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और अब फैसला कोर्ट के हाथ में है।

नई दिल्ली(एएनआई): पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर 9 जून को सुनवाई की तारीख तय की है। राणा ने अपनी याचिका में न्यायिक हिरासत में रहते हुए जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसे अब टिप्पणी के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों को भेज दिया गया है। एनआईए के जवाब के आधार पर, तिहाड़ जेल अधिकारी 9 जून को कोर्ट के सामने अपना जवाब पेश करेंगे।
 

राणा, जो फिलहाल 6 जून तक न्यायिक हिरासत में है, को पहले एनआईए की हिरासत में अपने परिवार से बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनके वकील, पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया कि एक विदेशी नागरिक होने के नाते, राणा को अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने का मौलिक अधिकार है, जो उसकी हिरासत के दौरान उसकी भलाई के बारे में चिंतित हैं। हालांकि, एनआईए ने चल रही जांच और संवेदनशील जानकारी के खुलासे के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।
 

2008 के मुंबई हमलों के सभी साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों के तहत, राणा को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था और नई दिल्ली में एनआईए की हिरासत में रखा गया था। जांचकर्ताओं ने हाल ही में हमलावरों के साथ उसके संदिग्ध संबंधों का आकलन करने के लिए उसके आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए 26/11 के मुंबई हमलों में 170 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। राणा की हिरासत हमले को अंजाम देने में शामिल लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से की जा रही जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। (एएनआई)
 

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