डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन के प्रयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिया ये आदेश

Published : May 04, 2024, 11:14 AM IST
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सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने वाली डेयरी कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। पशु क्रूरता और स्वास्थ्य संबंधी फैक्टर को देखते हुए ये आदेश दिया गया है। 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियां की मनमानी पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नकली ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने वाली डेयरी कालोनियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाए। ये बेहद हानिकारक होता है। कोर्ट ने पशु क्रूरता और पब्लिक के स्वास्थ्य में चिंता को दूर करने की दिशा में आवश्यक बताते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली में सभी डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रयोग से निपटने के लिए आदेश दिए हैं।

डेयरी कॉलोनियों पर कानून के उल्लंघन का आरोप
मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उचित अथॉरिटी के बिना ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करना इस कानून के तहत अपराध है। दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में खुलेआम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया है। मामले मं सुनयना सिब्बल, अशर जेसुडोस और अक्षिता कुकरेजा की ओर से याचिका दायर की गई थी।

पुलिस को नकली ऑक्सीटोसिन सप्लाई करने वालों को पकड़ने का आदेश
कोर्ट ने औषधि नियंत्रण विभाग, जीएनसीटीडी को आदेश दिया है कि दिल्ली भर में सभी डेयरी कॉलोनियों की समय-समय पर नियमित जांच की जानी चाहिए। इसके लिए टीम गठित करें। यह भी आदेश जारी किया कि नकली ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते पाए जाने पर डेयरी कॉलोनियों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग को ऑक्सीटोसिन के सोर्स की पहचान करने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवा का निर्देश भी दिया। 

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