
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने Whatsapp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप Whatsapp डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे एप्लिकेशन पर चले जाएं।
25 जनवरी को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव सचदेवा ने कहा, अगर किसी को लगता है कि Whatsapp पर उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है तो वे Whatsapp को छोड़ने के लिए फ्री है। वह किसी दूसरी एप्लिकेशन पर चले जाएं। कोर्ट ने सुनवाई को 25 जनवरी के लिए टाल दिया है।
याचिका के जवाब में जज सचदेवा ने कहा, व्हाट्सएप ही नहीं, सभी एप्लिकेशन ऐसा करते हैं। क्या आप Google मैप का उपयोग करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह आपके डेटा को कैप्चर और शेयर करता है? व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति को लागू करने के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि ये संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है।
कोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों की निजता का ध्यान रखा जा रहा है। दो दोस्तों की बातचीत को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर किया जाएगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस से जुड़े ग्रुप के लिए है, जिसमें डाटा और रुचि को देखकर उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
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