Delhi LG massive action against MCD corruption एमसीडी आयुक्त ने एलजी के निर्देश पर छह अधिकारियों को घोर लापरवाही, आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और अवैध रूप से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी के छह भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के छह अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित किया जाएगा। एलजी ने सीबीआई को करोल बाग में इलीगल निर्माण को कथित रूप से नियमित करने के लिए एक सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी है।
उप राज्यपाल के आदेश के बाद एमसीडी ने की कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, एमसीडी आयुक्त ने एलजी के निर्देश पर छह अधिकारियों को घोर लापरवाही, आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और अवैध रूप से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का फैसला मेरिट के आधार पर किया जा रहा है।
इनको किया गया सस्पेंड
अधीक्षक अभियंता एएस यादव, प्रशासनिक अधिकारी मनीष कुमार, उप लेखा नियंत्रक अंजू भूटानी, दक्षिण क्षेत्र निरीक्षक विजय कुमार, कनिष्ठ अभियंता (नरेला) सांख्य मिश्रा और सहायक अभियंता (नरेला) श्रीनिवास को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया है।
किस मामले में एमसीडी का कौन अधिकारी निलंबित
श्रीनिवास और सांख्य मिश्रा को एक अनधिकृत गोदाम को रोकने में विफल रहने के लिए निलंबित कर दिया गया है। अलीपुर के बकौली गांव में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पेंशन मामलों की मंजूरी से संबंधित मामलों में बैंकों के साथ कार्रवाई नहीं करने के लिए अंजू भूटानी को निलंबित कर दिया गया है।
एएस यादव को बलासवा में सैनिटरी लैंडफिल साइट में वित्तीय अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि मनीष कुमार और विजय कुमार को दक्षिण क्षेत्र में संपत्तियों के उत्परिवर्तन के लिए कागजात के प्रसंस्करण में देरी के लिए निलंबित कर दिया गया है।
एक अलग फैसले में, एलजी ने सीबीआई को करोल बाग क्षेत्र में कम से कम 50 अनधिकृत निर्माणों को अवैध रूप से नियमित करने के लिए राजस्व विभाग में एक सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी। आसफ अली रोड पर सब-रजिस्ट्रार- III के रूप में तैनात राज पाल पर सेल डीडी पर अनआथराइज्ड निर्माण की अपेक्षित मुहर के बिना अनाधिकृत संपत्तियों को पंजीकृत करने का आरोप है। उन्होंने 21 जुलाई, 2015 से 26 सितंबर 2018 तक कथित तौर पर 50 ऐसी संपत्तियों को पंजीकृत किया था। जिला मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) और प्रमुख सचिव (राजस्व) ने अपनी अलग-अलग रिपोर्ट में राजपाल के गलत कामों की जांच के लिए सीबीआई को अभियोजन की मंजूरी देने की सिफारिश की थी।