Delhi MCD Election : सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा तय समय पर कराए जाएं चुनाव

Delhi MCD Election 2022 : दिलली नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। उसने कहा था कि किसी पार्टी के कहने से कैसे आयोग चुनावों को रोक सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में उसने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) पहले तय समय चुनाव करने के लिए तैयार था, लेकिन केंद्र के दबाव में आकर उसने चुनाव कराने का फैसला टाल दिया।  
 

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनावों (Delhi MCD Election 2022) का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)में अपील कर इन चुनावों को नहीं टालने का आदेश देने की गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तय समय पर ही चुनाव कराया जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर केंद्र की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करने से मना कर दिया था। आयोग ने कहा था कि केंद्र के मुद्दों की कानूनी रूप से जांच की जानी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों MCD को एक करने की संभावना पर बातचीत की है, उसका असर चुनाव की तारीखों पर नहीं पड़ना चाहिए।

चुनाव आयोग पर लगाए आरोप 
नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। उसने कहा था कि किसी पार्टी के कहने से कैसे आयोग चुनावों को रोक सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में उसने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) पहले तय समय चुनाव करने के लिए तैयार था, लेकिन केंद्र के दबाव में आकर उसने चुनाव कराने का फैसला टाल दिया।  

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निगमों के एकीकरण को लेकर राय ले रहा आयोग 
दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले चुनावों की तारीखें घोषित करने की बात कही थी, लेकिन ऐन कॉन्फ्रेंस के दिन उन्होंने तारीखें नहीं घोषित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनकी कानूनी रूप से जांच होनी बाकी है। इसलिए अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर सकते। दरअसल, केंद्र ने चुनावों से पहले नगर निगमों का एकीकरण करने की बात कही है। चुनाव आयोग इसी को लेकर कानूनी राय ले रहा है।  

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