दिशा केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मीडिया से उसके सोर्स नहीं पूछ सकते, फ्री स्पीच में संतुलन जरूरी

दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा के वकील ने मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। ऐसी खबर दिखाई जाए, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित न हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।

नई दिल्ली. दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिशा के वकील ने मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। ऐसी खबर दिखाई जाए, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित न हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।

कोर्ट ने कहा, एक पत्रकार को अपने स्रोत के बारे में बताने को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जानकारी प्रामाणिक होनी चाहिए। निजता का अधिकार, फ्री स्पीच और देश की संप्रभुता में संतुलन करना जरूरी है। बता दें कि एक दिन पहले ही याचिका पर तीन समाचार चैनलों को नोटिस जारी किया गया था।

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पुलिस को बदनाम न किया जाए
कोर्ट ने दिशा रवि को यह भी निर्देश दिया कि वह पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश न करें। दिशा के वकील ने कोर्ट से मांग की कि केस से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक न की जाए।  

दिशा के वकील ने उठाए बड़े सवाल
दिशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि खबरों में ये भी बता दिया गया कि जांच के दौरान पुलिस ने दिशा से क्या-क्या सवाल पूछे। इतना ही नहीं, मीडिया में दिशा का कथित बयान भी चलाया गया। ये सब लीक हुई जानकारी के आधार पर हुआ है।

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