
Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जोड़ा तलाकशुदा भी हो तो भी वे जीवन भर माता-पिता ही रहते हैं। जस्टिस देवन रामचंद्रन और एम.बी. स्नेहलता की पीठ ने कहा कि दोनों माता-पिता को अपने बच्चे का साथ देना चाहिए, भले ही वे अब पति-पत्नी न हों। कोर्ट ने कहा, “माता-पिता पति-पत्नी के रूप में तलाकशुदा हो सकते हैं, लेकिन माता-पिता के रूप में कभी नहीं। बच्चों को, खासकर विशेष जरूरतों वाले बच्चों को, दोनों माता-पिता के प्यार और देखभाल का अधिकार है।"
अदालत एक पिता द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उसने कहा कि उसकी पूर्व पत्नी उसे अपनी छोटी बेटी से मिलने नहीं दे रही थी, जबकि पहले अदालत ने ऐसा करने का निर्देश दिया था। उसने अदालत को बताया कि वह मां के खिलाफ सजा की मांग नहीं कर रहा है, बस बच्ची की स्कूली शिक्षा और थेरेपी में हिस्सा लेना चाहता है। मां के वकील ने कहा कि उसने बच्ची को पिता से मिलने से कभी नहीं रोका, लेकिन बच्ची खुद उसके साथ नहीं जाना चाहती थी।
जजों ने बच्ची से बात की और देखा कि वह अपनी मां से बहुत जुड़ी हुई थी, न केवल एक माता-पिता के रूप में, बल्कि एक देखभाल करने वाले के रूप में भी। अदालत ने कहा कि बच्ची इस विचार से परेशान हो सकती है कि कानूनी मामले से उसकी मां के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि बच्ची की विशेष जरूरतें हैं। उसे दोनों माता-पिता से पूरी देखभाल और ध्यान मिलना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि ध्यान हमेशा बच्चे के अधिकारों पर होना चाहिए, न कि माता-पिता के बीच किसी विवाद पर।
केरल उच्च न्यायालय ने पिता को बच्ची के थेरेपी सत्रों में शामिल होने और उसकी शिक्षा और भलाई की निगरानी करने की अनुमति दी। यह भी कहा कि उसे बच्ची को कोई भावनात्मक परेशानी नहीं पहुंचानी चाहिए। मां के वकीलों ने आश्वासन दिया कि वह भविष्य में इसका समर्थन करेंगी। इसके साथ ही अदालत ने अवमानना का मामला बंद कर दिया।
अदालत ने दोनों माता-पिता को याद दिलाया कि उनकी बेटी का भविष्य उनकी साझा देखभाल पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा, “माता-पिता को एक-दूसरे के साथ शांति बनानी चाहिए और बच्चे की प्रगति में साथ मिलकर भागीदार बनना चाहिए।”
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