DoT की नई पॉलिसी: अब Audio conferencing, audiotex या voice mail services के लिए अलग लाइसेंस का झंझट खत्म

Published : Dec 30, 2021, 08:31 PM IST
DoT की नई पॉलिसी: अब Audio conferencing, audiotex या voice mail services के लिए अलग लाइसेंस का झंझट खत्म

सार

नए लाइसेंसधारियों और मौजूदा लाइसेंसधारियों की लाइसेंस फीस एजीआर का 8% होगी, जो यूएल के अन्य लाइसेंसधारियों के बराबर है। यह फ्रेमवर्क 01.01.2022 से प्रभावी होगा।

नई दिल्ली। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Audio Conferencing), ऑडियोटेक्स (Audiotex) या वॉयस मेल सर्विसेस (Voice Mail Services) के लिए अब अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (telecom department) ने नियमों में संशोधन कर दिया है। एकीकृत लाइसेंस (Unified License ) सर्विसेस रूल 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। यह निर्णय क्षेत्र नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की सिफारिशों के बाद लिया गया था।

DoT ने जारी किया आदेश

दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने आदेश में कहा है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर ट्राई की सिफारिशों की जांच करने के बाद, डीओटी ने इस प्राधिकरण के लिए एक नया अध्याय जोड़कर इस लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस (UL) का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। नए लाइसेंसधारियों और मौजूदा लाइसेंसधारियों की लाइसेंस फीस एजीआर का 8% होगी, जो यूएल के अन्य लाइसेंसधारियों के बराबर है।

दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह परिवर्तन दूरसंचार क्षेत्र में शुरू किए गए नीतिगत सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। वर्तमान में, 2001 से पहले के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस के लिए स्टैंडअलोन लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। 16.07.2001 को जारी डीओटी दिशानिर्देशों के खिलाफ वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंस के लिए कोई नया स्टैंडअलोन लाइसेंस या उनका नवीनीकरण जारी नहीं किया जाएगा।

अब ये शर्तें भी प्रभावी

संशोधित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाई को टीईसी मानकों के अनुसार पीएसटीएन/मोबाइल और आईपी नेटवर्क दोनों से जोड़ा जा सकता है, और लाइसेंस शर्तों के अधीन एक से अधिक एक्सेस सेवा प्रदाता के संसाधनों का उपयोग करने पर भी डायल आउट सुविधा की अनुमति दी जाएगी।

प्वाइंट टू प्वाइंट कॉफ्रेंसिंग की अनुमति

नए आदेश के अनुसार भारत में पंजीकृत उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, एकीकृत लाइसेंस के तहत लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र को सर्कल या जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर बदला जा रहा है, हालांकि, यह वॉयस मेल सेवाओं या ऑडियोटेक्स के स्टैंडअलोन लाइसेंस के लिए एसडीसीए रहेगा। यह फ्रेमवर्क 01.01.2022 से प्रभावी होगा।

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