ED ने हाई कोर्ट में चिदंबरम की जमानत का किया विरोध, कहा- वह राहत पाने का हकदार नहीं

चिदंबरम ईडी द्वारा दायर मनी लॉड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 22 अक्टूबर को चिदंबरम को जमानत दे दी थी।
 

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि चिदंबरम द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता उन्हें राहत पाने का हकदार नहीं बनाती। 74 वर्षीय चिदंबरम की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा की उनकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

22 अक्टूबर को चिदंबरम को मिली थी जमानत

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मामला न्यायमूर्ति सुरेश कैत मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे। न्यायमूर्ति कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा था। चिदंबरम ईडी द्वारा दायर मनी लॉड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।  हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 22 अक्टूबर को चिदंबरम को जमानत दे दी थी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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