ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र को मिला एक साल का एक्सटेंशन, कल हो रहे थे retire

Published : Nov 17, 2021, 09:02 PM IST
ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र को मिला एक साल का एक्सटेंशन, कल हो रहे थे retire

सार

तीन दिन पहले बीते रविवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। इस शासनादेश के बाद केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता था, जिसे अध्यादेश के बाद पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

नई दिल्ली। ईडी (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वह 18 नवंबर, 2022 या अगली सूचना तक पद पर बने रहेंगे। गुरुवर को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के डायरेक्टर श्री मिश्र रिटायर हो रहे थे। लेकिन सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी कानून में संशोधन के बाद उनको राहत मिल गया है। 

पिछले साल भी मिला था संजय कुमार मिश्र को एक्सटेंशन

श्री मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार बीते साल भी किया गया था। दो साल पूरा होने के बाद उनको एक साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दे दिया गया था। हालांकि, मामला न्यायालय में पहुंचा था लेकिन कोर्ट ने चेतावनी देने के अलावा कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया था। पिछले साल 13 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी कि सीवीसी अधिनियम के अंतर्गत दो साल के सेवा कार्यकाल का उल्लंघन किया गया है। लेकिन न्यायाधीशों ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि सीवीसी अधिनियम कार्यकाल को दो साल तक सीमित नहीं करता है। और चल रहे मामलों को खत्म करने के लिए विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी थी कि इस तरह के विस्तार केवल दुर्लभ मामलों में ही दिया जा सकता है।

अब सेवा कार्यकाल बढ़ाने के कानून में ही संशोधन

तीन दिन पहले बीते रविवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। इस शासनादेश के बाद केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता था, जिसे अध्यादेश के बाद पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें एक-एक साल के तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं।

हालांकि, रविवार को जारी किए गए अध्यादेशों को शीर्ष अदालत में भी चुनौती दी गई है - याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें शीर्ष अदालत की चेतावनी को दरकिनार करने और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए पारित किया गया है।

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