गुजरात दंगों पर SC की टिप्पणियों को वापस लेने और तीस्ता की रिहाई के लिए पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का open letter

गुजरात दंगों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों पीएम मोदी को बरी करने के साथ इस मामले के पैरवीकारों के खिलाफ काफी सख्त टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों के बाद इस केस से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अगले दिन ही अरेस्ट कर लिया गया। 

Dheerendra Gopal | Published : Jul 6, 2022 5:24 PM IST / Updated: Jul 06 2022, 11:03 PM IST

नई दिल्ली। जाने-माने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स (noted Former Civil Servants) के एक ग्रुप ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) और अन्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अनावश्यक टिप्पणियों को वापस लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की बरी करने के दौरान पूर्व सांसद एहसान जाफरी (Ehsaan Jafri) की पत्नी के मददगारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ऐसे लोगों को उकसाने वाला बताया था।

बिना शर्त हो तीस्ता सीतलवाड़ की रिहाई

ब्यूरोक्रेट्स ने एक 'खुले पत्र' में, शीर्ष अदालत से इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा कि यह उनका इरादा नहीं था कि सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद हिरासत में लिया गया था और अगले दिन गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया।

ओपन लेटर में कहा गया है कि हर दिन की चुप्पी अदालत की प्रतिष्ठा को कम करती है और संविधान के मूल सिद्धांत को बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प पर सवाल उठाती है: राज्य के संदिग्ध कार्यों के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की रक्षा करना होगा।

बयान में कहा गया है कि जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य में हाल ही में तीन-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले ने 24 जून, 2022 को फैसला किया। इससे नागरिकों को पूरी तरह से परेशान और निराश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपील को खारिज करने से नहीं है जिसने लोगों को हैरान किया है, बल्कि पीठ ने अपीलकर्ताओं, उनके वकील और समर्थकों के बारे में जो अनावश्यक टिप्पणी की है।

फैसले के पैरा 88 का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल के अधिकारियों की सराहना की है जिन्होंने राज्य का बचाव किया है और एसआईटी के निष्कर्षों को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं को उत्साहित किया है।

गोधरा कांड पूर्व नियोजित नहीं था

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 2002 के सांप्रदायिक दंगों में पीएम मोदी और 63 अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि गोधरा ट्रेन नरसंहार पूर्व नियोजित नहीं था। लेटर में अनुरोध किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अपने आदेश की समीक्षा करने और पैरा 88 में निहित टिप्पणियों को वापस लेने का आग्रह करेंगे। हम उनसे उनकी बिरादरी के एक प्रतिष्ठित पूर्व सदस्य, न्यायमूर्ति मदन लोकुर द्वारा वकालत की गई कार्रवाई को अपनाने का भी अनुरोध करेंगे। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि अदालत इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना अच्छा करेगी कि उनका इरादा तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी का सामना करने का नहीं था और साथ ही उनकी बिना शर्त रिहाई का आदेश देना चाहिए। अहमदाबाद की एक अदालत ने 2 जुलाई को सुश्री सीतलवाड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

साइन करने वाले लोगों में ये हैं शामिल

हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लई, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, पूर्व आईपीएस अधिकारी ए एस दुलत और पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय शामिल हैं।

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