राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई: दहेज उत्पीड़न के आरोपी को नौकरी से किया बर्खास्त

विश्मया के घरवालों ने आरोप लगाया था कि किरण उसे दहेज के लिए काफी प्रताडि़त किया करता था। किरण, असिस्टेंट मोटर व्हिकल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।

Asianet News Hindi | Published : Aug 6, 2021 3:15 PM IST / Updated: Aug 06 2021, 10:03 PM IST

तिरुअनंतपुरम। केरल (Kerala) में पिनरई विजयन (P.Vijayan) के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। राज्य सरकार (Kerala Government) दहेज उत्पीड़न के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर विभागीय जांच कराई थी। दहेज उत्पीड़न के आरोप को नौकरी से निकाले जाने का यह पहला फैसला है। आरोपी परिवहन विभाग (transport department) में कार्यरत था।

दहेज उत्पीड़न का आरोपी है कर्मचारी

आरोपी युवक का नाम किरण (Kiran) बताया जा रहा है। किरण पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने का आरोप है। किरण की 24 साल की पत्नी विश्मया (Vishmaya) 21 जून को कोल्लाम के सस्थामकोटा इलाके में स्थित अपने घर के अंदर मृत अवस्था में मिली थीं। जिसके बाद विश्मया के घरवालों ने आरोप लगाया था कि किरण उसे दहेज के लिए काफी प्रताडि़त किया करता था। किरण, असिस्टेंट मोटर व्हिकल इंस्पेक्टर (assistant motor vehicle inspector) के पद पर तैनात थे।
 
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोले- कहीं भी नौकरी न मिले यह होगा सुनिश्चित

केरल के ट्रांसपोर्ट मंत्री एंटनी राजू (Antony Raju) ने कहा कि इस मामले में विभागीय जांच कराया गया। जांच के आधार पर किरण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इस जांच में पुलिस से जानकारी ली गई थी और इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों और किरण से भी पूछताछ की गई थी। जिसके बाद यह पाया गया है कि किरण ने नियमों का उल्लंघन किया है।

एंटनी राजू ने यह भी बताया कि नौकरी से निकाले जाने के अलावा सरकार भविष्य में भी किरण को सरकारी नौकरी ना मिले इसके लिए भी आगे की कार्रवाई कर सकती है। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकारी कर्मचारी को दहेज प्रताड़ना की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद इस तरह के केस में नौकरी से हटाया गया है।

 

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