
Health Insurance Premium GST Free: क्या आपने कभी सोचा था कि आपका हेल्थ इंश्याेरेंस प्रीमियम जीएसटी फ्री (Health Insurance Premium GST Free) हो सकता है? जी हां, अब ये हकीकत बनने जा रही है। 22 सितंबर 2025 से देश में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म हो जाएगा। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। पहले सभी हेल्थ पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगता था, जिससे प्रीमियम काफी बढ़ जाता था। लेकिन GST 2.0 की शुरुआत के बाद अब हर व्यक्ति सालाना हजारों रुपये तक बचत कर सकता है। सवाल ये है कि क्या यह राहत पूरी तरह ग्राहकों तक पहुंचेगी या बीमा कंपनियां कोई नया खेल करेंगी? आइए जानते हैं विस्तार से...
GST 2.0 India असल में एक बड़ा सुधार है जिसका मकसद है हेल्थ सेक्टर को लोगों की पहुंच में लाना। पहले 15,000 रुपये की पॉलिसी पर आपको करीब 2,700 रुपये अतिरिक्त जीएसटी देना पड़ता था। अब वही पॉलिसी आपको सिर्फ 15,000 रुपये में मिलेगी। यानी कि सीधे-सीधे जेब में राहत।
यहां कहानी थोड़ी रहस्यमयी है। ग्राहकों को राहत तो मिलेगी, लेकिन बीमा कंपनियां अब Input Tax Credit (ITC) का फायदा नहीं ले पाएंगी। यानी उन्हें एजेंट कमीशन, सॉफ्टवेयर और दफ्तर के खर्चों पर दिया गया जीएसटी वापस नहीं मिलेगा। ऐसे में हो सकता है कि वे नवीनीकरण (renewal) के समय ।। बेस प्रीमियम (Base Premium) थोड़ा बढ़ा दें। इसका मतलब–ग्राहकों को पूरी 18% राहत नहीं बल्कि 3-6% तक की ही असली बचत मिल सकती है।
(ध्यान रहे-नियोक्ता द्वारा दी गई ग्रुप पॉलिसी पर यह छूट लागू नहीं होगी।)
यह फैसला पहली नज़र में बेहद फायदेमंद लगता है। लेकिन क्या बीमाकर्ता ग्राहकों की बचत को कम करके Hidden Premium Hike करेंगे? यही असली सवाल है। हेल्थ इंश्याेरेंस प्रीमियम जीएसटी फ्री (Health Insurance Premium GST Free) होने के बाद भी रहस्य बरकरार है कि आपकी जेब कितनी हल्की या भारी होगी।
22 सितंबर से शुरू हो रहा GST 2.0 आम आदमी के लिए एक बड़ा बदलाव है। हेल्थ इंश्योरेंस अब और ज्यादा किफायती होगा। हालांकि, बीमाकर्ताओं की रणनीति पर नजर रखना जरूरी है ताकि इस राहत का फायदा पूरी तरह ग्राहकों तक पहुंच सके।