कोरोना पर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-मास्क नहीं पहना तो कोविड सेंटर में 5-6 घंटे करना होगा काम

कोरोना वायरस को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है। इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5-6 घंटे सेवा कराई जाए।

Asianet News Hindi | Published : Dec 2, 2020 7:58 AM IST

अहमदाबाद. कोरोना वायरस को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है। इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5-6 घंटे सेवा कराई जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नोटीफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि इस संबंध में वकील विशाल अवटानी ने मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाने और कोविड सेंटर्स में सेवा करने की सजा का प्रावधान किए जाने की याचिका दी थी। वकील विशाल के अनुसार जुर्माने से बढ़कर सामाजिक दंड दिए जाने से ही स्थिति में सुधार संभव है। लोगों को स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए जजों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा। जजों ने कहा, 'हमें भी लगता है कि इस तरह के कदम उठाने के फायदे जुर्माना वसूलने से कहीं बेहतर साबित होंगे। इससे कोरोना संक्रमण रोकने में भी मदद मिलेगी।'

पिछले पांच दिनों में कम हुए एक्टिव केस 
देश में कोरोना के आंकड़े बीते पांच दिनों से कुछ राहत देने वाले हैं। हर दिन एक्टिव केस में कमी आ रही है। बीते तीन दिनों से नए केस भी 40 हजार से कम आ रहे हैं। मंगलवार को कुल 36 हजार 456 मरीज मिले, 43 हजार 203 ठीक हुए और 500 की मौत हुई। अब तक कुल 94.99 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 89.31 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.38 लाख की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 4.27 लाख हो गई है। यह पीक के बाद सबसे कम है। 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा 10.17 लाख एक्टिव केस थे। 

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