हिजाब पर विवाद: CJI ने कहा-दो दिन और इंतजार करिए, फिर तय करेंगे कि कब करना है सुनवाई

कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab row) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) जल्द सुनवाई कर सकता है। CJI एन वी रमन्ना(CJI NV Ramana) ने कहा है कि दो दिन और इंतजार कीजिए, फिर तय किया जाएगा कि सुनवाई कब करनी है।

Amitabh Budholiya | Published : Apr 26, 2022 8:43 AM IST / Updated: Apr 26 2022, 02:16 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द हिजाब मामले में सुनवाई करेगा। कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab row) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) जल्द सुनवाई करने के संकेत दिए हैं। CJI एन वी रमन्ना(CJI NV Ramana) ने कहा है कि दो दिन और इंतजार कीजिए, फिर तय किया जाएगा कि सुनवाई कब करनी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। 

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष पीठ स्कूल कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति को खारिज कर चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।  छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल की यूनिफॉर्म पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं।

Latest Videos

सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था
24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था।  कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने लगाई है। तब कामत ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। लेकिन सीजेआई (CJI) ने दो टूक कहा था कि हिजाब का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है।

हाल में हुआ था विवाद
कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब बैन करने का मामला लगातार गर्माया हुआ है। 22 अप्रैल को एक नाटकीय घटनाक्रम में दो छात्राओं ने हिजाब की अनुमति नहीं देने पर परीक्षा छोड़ दी थी। बता दें कि इन्हीं छात्राओं ने क्लासरूम में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये छात्राएं 12वीं की दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा देने पहुंची थीं। हालांकि आलिया असदी और रेशम नाम की इन दोनों छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की परमिशन नहीं मिली थी।

ऐसे शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक में हिजाब पर विवाद उडुपी से दिसंबर में शुरू हुआ था। यहां पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने से रोका गया था। जब विवाद बढ़ा, तो 8 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

यह भी पढ़ें
हिजाब बैन : प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिजाब के साथ नहीं मिला प्रवेश, उडुपी की दो छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा
Controversy: कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चों को बाइबिल साथ लाने का आदेश, पैरेंट्स से भरवाया 'नो ऑब्जेशन फॉर्म'

 

Share this article
click me!

Latest Videos

कौन सी चीज को देखते ही PM Modi ने खरीद डाली। PM Vishwakarma
कांग्रेस को गणपति पूजा से भी है नफरत #Shorts
PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया
कोलकाता केसः डॉक्टरों के आंदोलन पर ये क्या बोल गए ममता बनर्जी के मंत्री
जम्मू के कटरा में PM Modi ने भरी हुंकार, शाही परिवार को धो डाला