हिजाब पर विवाद: CJI ने कहा-दो दिन और इंतजार करिए, फिर तय करेंगे कि कब करना है सुनवाई

कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab row) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) जल्द सुनवाई कर सकता है। CJI एन वी रमन्ना(CJI NV Ramana) ने कहा है कि दो दिन और इंतजार कीजिए, फिर तय किया जाएगा कि सुनवाई कब करनी है।

Amitabh Budholiya | Published : Apr 26, 2022 8:43 AM IST / Updated: Apr 26 2022, 02:16 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द हिजाब मामले में सुनवाई करेगा। कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab row) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) जल्द सुनवाई करने के संकेत दिए हैं। CJI एन वी रमन्ना(CJI NV Ramana) ने कहा है कि दो दिन और इंतजार कीजिए, फिर तय किया जाएगा कि सुनवाई कब करनी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। 

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष पीठ स्कूल कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति को खारिज कर चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।  छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल की यूनिफॉर्म पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था
24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था।  कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने लगाई है। तब कामत ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। लेकिन सीजेआई (CJI) ने दो टूक कहा था कि हिजाब का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है।

हाल में हुआ था विवाद
कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब बैन करने का मामला लगातार गर्माया हुआ है। 22 अप्रैल को एक नाटकीय घटनाक्रम में दो छात्राओं ने हिजाब की अनुमति नहीं देने पर परीक्षा छोड़ दी थी। बता दें कि इन्हीं छात्राओं ने क्लासरूम में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये छात्राएं 12वीं की दूसरी प्री बोर्ड परीक्षा देने पहुंची थीं। हालांकि आलिया असदी और रेशम नाम की इन दोनों छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की परमिशन नहीं मिली थी।

ऐसे शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक में हिजाब पर विवाद उडुपी से दिसंबर में शुरू हुआ था। यहां पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने से रोका गया था। जब विवाद बढ़ा, तो 8 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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