Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को खालिस्तानी समर्थक की धमकी, कहा- जनमत संग्रह करेंगे

Published : Feb 13, 2022, 06:58 PM IST
Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को खालिस्तानी समर्थक की धमकी,  कहा- जनमत संग्रह करेंगे

सार

Hijab row : ऑडियो मैसेज में कहा गया है- यह संदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। आतंकी संगठन ने अमेरिकी राजदूत राशद हुसैन की प्रतिक्रिया का भी हवाला दिया। 42 वर्षीय पूर्व अमेरिकी दूत ने मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर असहमति जताई थी। 

बेंगलुरू। हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा रखी है। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को सिख फॉर जस्टिस (Sikhs For Justice) द्वारा धमकी देने का मामला सामने आया है। यही संगठन पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दे रहा है। न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत के मुताबिक भारत हिजाब मामले में प्रतिबंधित संगठन ने न्यायाधीशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह 'खालिस्तान जनमत संग्रह' के समान 'हिजाब जनमत संग्रह' शुरू करेगा। ऑडियो मैसेज में कहा गया है- यह संदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। आतंकी संगठन ने अमेरिकी राजदूत राशद हुसैन की प्रतिक्रिया का भी हवाला दिया। 42 वर्षीय पूर्व अमेरिकी दूत ने मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर असहमति जताई थी। 

हम मुस्लिम राज्यों के लिए हिजाब जनमत संग्रह शुरू करेंगे': SFJ
हुसैन के ट्वीट का जिक्र करते हुए एसएफजे के पन्नु ने वीडियो मैसेज में कहा- 'बाइडेन प्रशासन ने भी हिजाब पर प्रतिबंध की निंदा की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज याद रखें! हिजाब पर प्रतिबंध न लगाएं। यह मुस्लिम समुदाय की आजादी के खिलाफ है। हम इसके मुस्लिम राज्यों के लिए हिजाब जनमत संग्रह करेंगे। हिजाब पर प्रतिबंध न लगाएं। 

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कर्नाटक हाईकोर्ट कर रहा मामले की सुनवाई

हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक धार्मिक पहनावे से दूर रहने को कहा था। अगली सुनवाई कल यानी 14 फरवरी को होनी है। 

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