
शिमला (हिमाचल प्रदेश) [भारत], 13 जुलाई (एएनआई): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश वर्मा के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही और निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक अधिकारी को न्यायिक उपाय मांगने के लिए दंडित करने के राज्य सरकार के फैसले पर तीखे सवाल उठाए हैं।
यह मामला SP राजेश वर्मा से जुड़ा है, जो वर्तमान में पुलिस संचार और तकनीकी सेवा निदेशालय में कार्यरत हैं। वह विभाग के 2010 के भर्ती और पदोन्नति नियमों को लागू करने की मांग को लेकर बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। वर्मा ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को उठाने के बदले में राज्य सरकार उन्हें परेशान कर रही है और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है। 3 दिसंबर, 2025 को, राज्य ने विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का हवाला देते हुए वर्मा को केंद्रीय सिविल सेवा (CCA) नियम, 1965 के नियम 10(1) के तहत निलंबित कर दिया। राज्य ने तर्क दिया कि वर्मा ने लगातार विभागीय हितों के खिलाफ काम किया और ऐसे नियमों के बारे में सुलझे हुए मामलों को उठाया जिन्हें विधायिका द्वारा कभी भी आधिकारिक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया था।
इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए, जस्टिस संदीप शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने निलंबन आदेश के अमल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार के पास विचाराधीन जांच के दौरान कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन कथित कदाचार इतना गंभीर नहीं था कि निलंबन को उचित ठहराया जा सके। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी को मुख्य रूप से नियमों को लागू कराने के लिए एक सक्षम अदालत में जाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।
इसके बाद, 1 जुलाई को पारित एक संबंधित आदेश में, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने राज्य के 27 जनवरी के विभागीय ज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें अधिकारियों को जांच आगे बढ़ाने से रोका गया था। अंतरिम राहत देते हुए जस्टिस गोयल ने टिप्पणी की, "यह कोर्ट यह समझने में विफल है कि किसी कर्मचारी द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए इस कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कैसे शुरू की जा सकती है।"
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। (एएनआई)
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