पैन कार्ड, यानी स्थायी खाता संख्या, एक 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है और बैंकिंग, टैक्स, निवेश और बड़ी खरीददारी के लिए ज़रूरी है। जानें पैन कार्ड के फ़ायदे, आवेदन प्रक्रिया और इसमें सुधार कैसे करें। पैन कार्ड क्या है?
पैन कार्ड का मतलब है स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number)। यह संख्याओं और अक्षरों से मिलकर बना 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है। टैक्स भरने वाले सभी लोगों को यह कार्ड दिया जाता है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। पैन कार्ड खासतौर पर वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होता है।
टैक्स भरने वाले सभी लोगों को अपनी आय की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है, और इसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा, बैंकिंग लेनदेन के लिए भी यह ज़रूरी है। 50,000 रुपये से ज़्यादा की जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। बड़ी रकम में संपत्ति खरीदने या कीमती चीज़ें खरीदने के लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी है। शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या डीमैट खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।
बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड पाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पैन कार्ड के टैक्स का भुगतान करने या लेनदेन करने पर सरकारी नियमों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो टैक्स का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता। बड़ी रकम में बैंक लेनदेन, जमा या खरीदारी करने के लिए भी पैन कार्ड का होना ज़रूरी है, नहीं तो ये लेनदेन रोक दिए जाएँगे।
NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर पैन कार्ड का आवेदन पत्र (फॉर्म 49A) उपलब्ध होता है। इसे भरकर जमा किया जा सकता है। पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसा कोई भी दस्तावेज़ देना होगा। इसी तरह, पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, गैस बिल में से कोई भी एक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा। आपकी जन्मतिथि की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, टीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करके जमा करना होगा।
अगर आपके पैन कार्ड (PAN) में नाम गलत है, फोटो बदलनी है या पते में गलतियाँ सुधारनी हैं, तो अब आपको सरकारी कार्यालयों या मेसेवा केंद्रों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से ज़रूरी सुधार खुद कर सकते हैं।
अपने फ़ोन में गूगल खोलें।
उसमें NSDL की वेबसाइट पर क्लिक करें।
pancard online application पर क्लिक करें।
फिर apply online पर क्लिक करें।
Application Type में changes or correction in existing PAN Data विकल्प चुनें।
फिर categery विकल्प में Individual चुनें।
बाकी सारी जानकारी भरें।
आखिर में पैन कार्ड नंबर और कैप्चा भरकर सबमिट करें।
अब एक टोकन नंबर जनरेट होगा। उसे सेव करके रख लें।
इस आवेदन के नीचे continue विकल्प पर क्लिक करें।
फिर जो विंडो खुलेगी, उसमें आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं, वो करें। यानी नाम, जन्मतिथि, हस्ताक्षर, फोटो, पता भी बदला जा सकता है।
आखिर में भुगतान करना होगा। यह भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया का शुल्क सिर्फ़ 107 रुपये है। इसे आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं।
एक बार ऑनलाइन भुगतान हो जाने पर आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
बदलाव होने के बाद नया पैन कार्ड आपके पते के प्रमाण के पते पर भेज दिया जाएगा।