हैदराबाद एनकाउंटरः तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, 3 दिन तक सुरक्षित रखे जाएं चारो आरोपियों के शव

इस एनकाउंटर पर कई नेताओं और विदेशी मीडिया ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला इन्ही सवालों के बाद आया है। वकीलों के एक समूह ने पत्र लिखकर एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है। इस मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट कल सुबह सुनवाई करेगा। 
 

हैदराबाद.  हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारो आरोपियों के शव सुरक्षित रखे जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि महिला पशुचिकित्सक की रेप और हत्या के मामले में चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर सोमवार रात 8 बजे तक सुरक्षित रखा जाए। आपको बता दें कि चारो आरोपी आज हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए थे। 

इस एनकाउंटर पर कई नेताओं और विदेशी मीडिया ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला इन्ही सवालों के बाद आया है। वकीलों के एक समूह ने पत्र लिखकर एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की है। इस मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट कल सुबह सुनवाई करेगा। 

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कैसे हुआ एनकाउंटर
हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले चारों आरोपी शुक्रवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। यह एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब शुक्रवार सुबह पुलिस आरोपियों को घटना वाली जगह ले गई थी। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिसवालों पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी मारे गए।

देशभर में जहां इस एनकाउंटर का जश्न मना रहा है, वहीं कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। हैदराबाद में जिस जगह पर आरोपियों ने 27 नवंबर को गैंगरेप के बाद महिला डॉक्टर ने जलाया था, उसी जगह आज लोगों ने फूल चढ़ाकर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। 

क्या है मामला?
हैदराबाद में 28 नवंबर को एक निर्माणाधीन पुल के नीचे वेटनरी डॉक्टर का जला हुआ शव मिला था। महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप भी हुआ था। महिला के साथ ये घटना उस वक्त घटी थी, जब वह 27 नवंबर को हैदराबाद के गच्चीबाउली से अपने घर लौट रही थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम मोहम्मद आरिफ (26), नवीन (20), चिंताकुंता केशावुलु (20) और शिवा (20) थे। 

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