चौतरफा फजीहत करवाकर IndiGo को करनी पड़ी एक घोषणा, 5-15 दिसंबर की यात्रा पर ऑटोमैटिक रिफंड

Ganesh Mishra   | ANI
Published : Dec 06, 2025, 05:34 PM IST
Representative image (File Photo/ANI)

सार

इंडिगो 5-15 दिसंबर की यात्रा के लिए रद्द बुकिंग पर ऑटोमैटिक रिफंड और कैंसलेशन/रीशेड्यूलिंग शुल्क पर छूट दे रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी रिफंड तुरंत क्लियर करने और कोई रीशेड्यूलिंग शुल्क न लेने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली:  इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की कि वह 5 से 15 दिसंबर के बीच की यात्रा के लिए सभी रद्द बुकिंग पर ऑटोमैटिक रिफंड और कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग चार्ज पर पूरी छूट देगी। X पर शेयर की गई एक पोस्ट में, इंडिगो ने कहा कि वह बिना कोई सवाल पूछे यात्रियों को ऑटोमैटिक रिफंड और पूरी छूट देगी।

 <br>&nbsp;एयरलाइन ने आगे कहा, “हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसलेशन/रीशेड्यूल अनुरोधों पर पूरी छूट देंगे। बयान का अंत एक माफीनामे के साथ हुआ, "आपको हुई परेशानी के लिए हमें बहुत खेद है।"&nbsp;</p><p>नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने इंडिगो एयरलाइंस को सभी बाकी यात्री रिफंड बिना देरी के क्लियर करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर को रात 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। मंत्रालय ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं कैंसलेशन के कारण प्रभावित हुईं, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए। उसने इस बात पर जोर दिया कि रिफंड प्रोसेस करने में किसी भी तरह की देरी पर मंत्रालय अपनी शक्तियों के तहत तत्काल रेगुलेटरी कार्रवाई करेगा।</p><p>शिकायतों का आसानी से निवारण सुनिश्चित करने के लिए, इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इन सेलों को सक्रिय रूप से प्रभावित यात्रियों से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था बिना कई बार फॉलो-अप किए प्रोसेस हो जाए। ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम तब तक सक्रिय रहेगा जब तक कि संचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता।</p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p><br>मंत्रालय ने इंडिगो को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कैंसलेशन या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यात्री के रेसीडेंसियल या चुने हुए पते पर पहुंचाया जाए। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी समय-सीमा के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत जहां आवश्यक हो, मुआवजा प्रदान करने के लिए कहा गया है। आज इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे असामान्य रूप से ऊंचे हवाई किराए के बारे में चिंताओं को गंभीरता से लिया।</p>

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