
नई दिल्ली। दिव्यांग बच्चे के साथ गलत सलूक करने के मामले में डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) को ऐसी सजा दी है जो वह लंबे समय तक याद रखेगी। DGCA ने इंडिगो (IndiGo) पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने के चलते दी गई है।
डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष जरूरत वाले बच्चे को संभालने में कमी की गई। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से बच्चे को शांत किया जा सकता था। इसके बदले ग्राउंड स्टाफ के व्यवहार ने स्थिति को बिगाड़ दिया। इसकी जरूरत नहीं थी। बच्चा शांत नहीं हुआ, जिसके चलते उसके माता-पिता भी विमान में सवार नहीं हो पाए।
डीजीसीए ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी ऐसा नहीं कर सके। इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (विनियमों) के पालन में चूक हुई। इसे देखते हुए डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
क्या है मामला?
घटना 7 मई की है। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के मैनेजर ने एक दिव्यांग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। प्रत्यक्षदर्शी अभिनंदन मिश्रा के अनुसार बच्चे को हवाई अड्डे पर कार की सवारी करने में असहजता थी। वह बोर्डिंग गेट पर पहुंचने पर काफी तनाव में था। माता-पिता ने खाना देकर और प्यार से समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया था।
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इसी समय इंडिगो के एक मैनेजर ने परिवार को चेतावनी दी कि बच्चे को तब तक विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह 'सामान्य रूप से'व्यवहार नहीं करता। मैनेजर ने कथित तौर पर यह भी घोषणा किया कि बच्चा अन्य यात्रियों के लिए जोखिम है। मामला प्रकाश में आने के बाद डीजीसीए ने जांच का आदेश दिया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने विशेष जरूरत वाले बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।
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